Friday, July 23, 2010

निरर्थक अर्जी दी तो,कोर्ट लगाएगा हर्जाना,लोकतंत्र के हित में

कालकि अर्जियों se तारीख २२ जुलाई २०१० को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जो कि लोकतंत्र के हित में तो है ही साथ में कोर्ट्स में बिना मतलब के केसेस से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट का समय भी बचेगा
हाई कोर्ट ; कोर्ट ने कहा है कि निरर्थक अर्जियां दाखिल करने वालों को भारी हर्जाना लगेगा ,ऐसी अर्जिओं के कारण अदालत का समय बर्बाद होता है ,ऐसी ही एक अर्जी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प़र ३० हजार रूपये का हर्जाना लगाया ,जस्टिस वी बी ,गुप्ता ने कहा कि बिना मृत के अर्जी दाखिल करने वालो के खिलाफ सख्ती से निपटा जाना चाहिए ,हाई कोर्ट ने अर्जी का निपटारा करते हुए उक्त टिप्पड़ी की ,जिसमे निचली अदालत के एक फैसले को ११ साल बाद हाई कोर्ट में चुनोती दी ,

No comments: